भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में ज्वलनशील वस्तुओं को ले जाने के खिलाफ चलाया गहन अभियान

सूरत,17 दिसंबर। ट्रेन यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे ट्रेन में यात्रा करते समय सावधान रहें तथा ज्वलनशील वस्तुएं लेकर यात्रा न करें और न ही अपने सह-यात्रियों को ज्वलनशील वस्तुएं ले जाने दें।

सभी जोनल रेलवे ने यात्रियों के लिए गहन जागरूकता अभियान शुरू किया है। रेलवे स्टेशनों पर नियमित रूप से उद्घोषणाएं की जा रही हैं, जिसमें ट्रेन यात्रा के दौरान यात्रियों को ट्रेनों में पटाखे, गैस सिलेंडर, एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि जैसी ज्वलनशील और विस्फोटक वस्तुएं न ले जाने की अपील की जा रही है।

जोनल रेलवे के संबंधित अधिकारियों को ट्रेन से यात्रा करते समय यात्रियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया‌‌ गया है। रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) और शासकीय रेल पुलिस (जीआरपी) के जवानों को सतर्क किया गया है। सामान और पार्सल वस्तुओं को लोड करने से पहले अच्छी तरह से स्कैन किया जा रहा है।

उल्लेखनीय‌ है कि रेल अधिनियम धारा 67, 164 और 165 के अनुसार रेलवे पर ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें किसी भी प्रकार हानि, चोट या क्षति के लिए जिम्मेदार होने के अलावा ₹1,000 तक का जुर्माना या तीन साल तक की कैद या दोनों सजा हो सकता है।

पश्चिम रेलवे मे 13 आरोपी गिरफ्तार

ट्रेनों और रेल परिसरों में ज्वलनशील वस्तुएं न ले जाने के लिए जागरूकता पैदा करने हेतु पश्चिम रेलवे मे विशेष अभियान चलाए गए। 13 आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी और 1.63 लाख रुपये की ज्वलनशील वस्तुओं की जब्ती के साथ कुल 13 मामले दर्ज किए गए। पश्चिम रेलवे द्वारा एक एसएमएस अभियान (1 करोड़) चलाया गया जो 35 लाख मोबाइल उपयोगकर्ताओं को भेजा गया।