आयकर रिटर्न मे लेट – लतीफी पर भरनी होगी दस हजार रूपये पेनाल्टी

31 दिसंबर है आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि, सरकार ने दो बार बढाई है तिथि

नारायण शर्मा ( कर सलाहकार )

सूरत , 1 दिसंबर । सलाना आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है और अभी तक लगभग 50 प्रतिशत करदाताओ ने रिटर्न फाईल नही किया है पिछले काफी समय‌ से जिस तरह से आयकर विभाग के पोर्टल का सर्वर डाउन चल रहा है अगर वही हालात दिसंबर माह मे भी रहा तो आयकर के सर्वर डाउन होने का खामियाजा करदाताओ को भुगतना पड सकता है और इसके लिये उन्हे दस हजार रूपये लेट फीस भरनी होगी ।
एक जानकारी के अनुसार करदाताओं के पास आयकर रिटर्न भरने के लिए लगभग एक महीने का समय बचा है और अभी तक लगभग 50 प्रतिशत रिटर्न बाकी पड़े है । जिसकी पीछे वजह इस साल नए आयकर के पोर्टल बराबर नही चलना था । सरकार ने इसको संज्ञान मे लिया और रिटर्न भरने की अंतिम तिथि दो बार बढाई गयी ।  साल 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 थी जिसे सरकार ने बढ़ाकर 30 सितंबर किया और उसके बाद एक बार फिर अंतिम तिथि बढाकर 31 दिसंबर किया गया । सरकार ने भले ही आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि दो बार बढा दी है लेकिन आयकर विभाग के पोर्टल की सुस्त रफ्तार यथावत है अगर दिसंबर माह मे भी यही हालात रहा एवं करदाता आयकर रिटर्न नही भर पाये तो 5 लाख तक के सालाना आय वाले करदाता को एक हजार विलंब शुल्क एवं 5 लाख से अधिक आय वाले करदाता को दस हजार रुपये विलंब शुल्क लगेगा । उल्लेखनीय है कि अंतिम महीने में पोर्टल के सर्वर पर लोड व 26 ए तथा ए आई एस में पूरी डिटेल्स देखने की वजह व करदाताओं द्वारा समय पर कागज नही देने की वजह से घंटो तक का टाइम लग जाता है जिससे रिटर्न फाइल करने में काफी परेशानी होती है।वही दूसरी ओर ऑडिट रिपोर्ट के रिटर्न भी पेंडिंग होने कि वजह से भी सर्वर डाउन रहता है जिसका खामियाजा करदाता को भुगतना पड सकता है ।